
नसीमखान
रायसेन,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी सूरज सिंह पिता मोहन सिंह निवासी ग्राम बिजौरा थाना बेगमगंज जिला रायसेन को 04 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2009 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी सूरज सिंह को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 04 माह के लिए निष्कासित किया गया है। उपरोक्त आरोपी जिस जिले में निवास करेगा उस जिले के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को अपनी उपस्थिति के संबंध में निरंतर सूचित करेगा। आरोपी द्वारा निष्कासन/जिलाबदर की अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।