नसीम खान संपादक
रायसेन,
जिले की बरेली तहसील के प.ह.नं. 54 बागपिपरिया के पटवारी श्री रामनारायण सक्सेना के विरूद्ध धारा-7, पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। श्री रामनारायण सक्सेना का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है, जिसके दृष्टिगत श्री रामनारायण सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गाय है। निलंबन अवधि में श्री सक्सेना का मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुरा नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पात्रता होगी।






