
: गंजबासौदा न्यायालय द्वारा एक डेढ़ साल पुराने प्रकरण में आरोपी को तहरी आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही साथ ₹6000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.. विदिशा जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कैथवलिया को शासन की तरफ से विशेष रूप से पैरवी करने गंजबासौदा न्यायालय भेजा गया था उन्होंने पुलिस द्वारा जुटाए साक्ष्य और अपनी दलीलों के आधार पर न्यायाधीश को आरोपी के स्तर को लेकर मृत्युदंड की मांग की थी न्यायाधीश ने 10 कृत्य अप्राकृतिक कृत्य और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तीनों धाराओं में सुनाते हुए चेहरा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है पाक्सो एक्ट में भी पर दोषी माना है.. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने घटना का जिक्र करते हुए बताइए कि डेढ़ साल पहले शमशाबाद क्षेत्र में रहने वाली एक 10 वर्षीय बालिका अपने परिवार से बिछड़ कर जंगल में भटक गई थी उसी दौरान एक शख्स ने को कृत्य को अंजाम दिया था
