नसीमखान
रायसेन,
राज्य शासन द्वारा आगामी “अक्षय तृतीया” एवं विवाह मुहूर्तो को दृष्टिगत रखते हुये बाल विवाहों की रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा विकासखण्डों में एसडीएम की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप/उड़न दस्तें गठित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह बाल विवाह की श्रैणी में आता है एवं कानूनन प्रतिषिद्व किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री दीपक संकत ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु विकासखण्डों में एसडीएम की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप/उड़न दस्तें गठित किए गए हैं। कोर ग्रुप में विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार, परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजनाएं महिला बाल विकास विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, विकासखण्ड षिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी आदि को सम्मिलित किया गया है। जिले के सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को क्षेत्र में सतत निगरानी करने एवं बाल विवाहों की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला मुख्यालय पर बाल विवाह की सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दषहरा मैदान रायसेन में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें 30 अप्रैल को प्रातः 08 बजे से दोपहर 03 बजे तक श्री दिनेश मालवीय मो.न. 8770217901 तथा सुश्री शिवानी राजपूत मो.न. 6267029360, दोपहर 03 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्री संजोग पटेल मो.न. 7354107056 तथा श्री अनुज अगिनहोत्री मो.न. 6264135896 और रात्रि 10 बजे से 01 मई 2025 को प्रातः 08 बजे तक श्री मोहन यादव मो.न. 9826853743, श्री विवेक विश्वकर्मा मो.न. 7000750602 तथा श्री अशोक सेन की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम में ड्यूटीरत कर्मचारी कार्यालय अथवा मोबाईल पर बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह रूकवाने हेतु तत्काल संबंधितों को सूचना प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायसेन श्री दीपक संकत द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि स्वयं अपने बच्चों का बाल विवाह न करें, किसी बाल विवाह के आयोजन में शामिल ना हों एवं अपने आस-पास कहीं भी बाल विवाह आयोजन की सूचना मिलने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, जनपद सीईओ, पुलिस थाना, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, चाइल्ड लाइन 1098, डायल 100, महिला हेल्पलाइन-181 पर सूचना दी जा सकती है।






