नसीम खान संपादक
रायसेन,
जिले में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिसके परिपालन में जिले में 67 खुले बोरवेल बंद कराए गए हैं। इनमें रायसेन तहसील में 19, बेगमगंज तहसील में 14, गैरतगंज तहसील में 12, औबेदुल्लागंज तहसील में 11, बरेली तहसील में तीन, बाड़ी तहसील में दो, सुल्तानगंज तहसील में दो, सिलवानी तहसील में दो तथा देवरी एवं उदयपुरा तहसील में एक-एक अनुपयोगी/खुले पड़े हुए बोरवेल को मजबूती के साथ बंद कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों/बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण जिले में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल को मजबूती के साथ बंद किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को क्षेत्र का भ्रमण कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय है।






