जिला शक्ति से रिपोर्टर रामकिशन चन्द्रा
थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) घटना का विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पिडिता के द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश की पिड़िता दिनांक 27.04.2023 की शाम करीबन 5.00 बजे अपने घर से दुकान चिप्स लेने अकेले जा रही थी कि दुकान के पहले प्रकाश चौहान मिला जो उससे शादी करूंगा कहकर इसके मुंह को दबाकर अपने घर ले गया और अपने घर के कमरा में बंद कर दिया और इसे शादी करने पत्नि बनाकर रखने बोलते हुये इसके साथ अश्लील हरकत किया और घर में बताने पर उसके भाई बहन सहित जान से खत्म कर दूंगा कहकर धमकाया गया। सुबह आरोपी के चाचा ने दोनों को साथ लेकर थाना गया था। रास्ते में आरोपी ने फिर धमकाया जिसके डर से यह थाना बाराद्वार एवं बाल कल्याण समिति जाजगीर के समक्ष आरोपी के बारे में कुछ नहीं बोली और अपने दादी के द्वारा परेशान करने के संबंध में कथन दी थी. जिसके कारण बाल कल्याण समिति जांजगीर वाले दिनांक 28.04.2023 को सखी सेन्टर जाजगीर में रख दिये थे दूसरे दिन इसके दादी के द्वारा सखी सेन्टर से वापस अपने घर आई और उसके साथ हुये घटना के संबंध में बताने पर दादी के साथ दिनांक 01.05.23 को थाना बाराद्वार में जाकर प्रकाश चौहान निवासी खम्हरिया के विरुद्ध लिखित लिखित रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 89/23 धारा 363, 366, 342, 354, 506,323 भादवि. 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एम आर आहिरे (भा०पु० से०) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति अंजली गुप्ता सक्ती के मार्गदशन पर घटना दिनांक से फरार आरोपी प्रकाश चौहान पिता मुरवा राम चौहान उम्र 19 साल साकिन खम्हरिया थाना बाराद्वार जिला सक्ती छग को अभिरक्षा लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी प्रकाश चौहान पिता भुरखा राम चौहान उम्र 19 साल साकिन खम्हरिया थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. को आज दिनांक 04.05.23 के 11.00 बजे विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
कार्यवाही निरीक्षक राजेश पटेल, सऊनि नजीर हुसैन, सऊनि सुरेश पाठक प्रा. 26 विजय पटेल, जितेन्द्र कंवर, गौतम तेन्दुलकर, महिला आरक्षक 319 सरिता हर वंश का योगदान कर रही हैं।








