नसीमखान
रायसेन,
जिले में प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन में दिव्यांगजन हेतु 03 से 07 दिसम्बर तक चलाए जा रहे विधिक सेवा अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्य करने वाली संस्था ‘‘जिज्ञासा घरौंदा केन्द्र‘‘ रायसेन में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव राव गौतम ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजनों हेतु संचालित नवीन योजना नालसा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा योजना 2024 के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 (डी) के तहत, मानसिक बीमारी या अन्य विकलांगता वाले व्यक्ति केस दर्ज करने या बचाव के लिए मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार है। साथ ही इस अधिनियम की धारा 12 (जी) उन सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करती है जो किसी मनोरोग अस्पताल या मनोरोग नर्सिंग हो में निवासरत हो।
साथ ही उन्होंने नालसा (बच्चों के लिए बाल-मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि इस योजना का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, कानूनी उपायों, और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाना एवं बच्चों के लिए बाल-केंद्रित, लिंग-उत्तरदायी, विकलांगता-केंद्रित, और आघात-सूचित कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। इस अवसर पर न्यायाधीश द्वारा संस्थान में दिव्यांगों हेतु खानपान, स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सुविधा, आवासीय सुविधा, दिव्यांगों हेतु संस्था द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों इत्यादि का निरीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनीस उद्दीन अब्बासी, संस्था के संचालक श्री मुकेश सिंह ठाकुर, संस्था के अन्य कर्मचारीगण, दिव्यांग बच्चे उपस्थित रहे।






