नसीमखान खान सांची, रायसेन
सांची,,,नगर एवं आसपास के क्षेत्र में इन दिनों वाहनों पर अवैध रूप से हूटर लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। नेताओं, उनके समर्थकों और कुछ आम नागरिकों द्वारा भी वाहनों पर हूटर लगाकर सड़कों पर दौड़ना आम बात हो गई है। इसके बावजूद पुलिस, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने हूटर के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए हैं। न्यायालय भी समय-समय पर अनधिकृत हूटरों पर रोक लगाने के निर्देश दे चुका है। जबकि नियमानुसार निजी वाहनों पर बिना अनुमति हूटर लगाना गैर कानूनी है केद्रीय मोटर वाहन नियम सी एम वी आर एवं मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल आपातकालीन वाहनों को ही इसकी अनुमति दी गई है ।इसके बावजूद अनेक लोग नियमों को दरकिनार कर अपने निजी वाहनों पर हूटर लगाकर प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे हैं।
नगर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर ऐसे वाहन अक्सर हूटर बजाते हुए गुजरते हैं, जिससे आम लोगों को भ्रम होता है कि कोई विशिष्ट अथवा उच्च पदस्थ अधिकारी का वाहन निकल रहा है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे वाहन पुलिस जांच चौकियों से भी बिना रोक-टोक निकल जाते हैं, जबकि आम नागरिकों के वाहनों की नियमित जांच की जाती है।
लोगों का कहना है कि यदि नियम सभी के लिए समान हैं तो अवैध हूटर लगाने वालों के विरुद्ध भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार बढ़ते इस चलन से यातायात नियमों की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं।
क्या कहते हैं थाना प्रभारी।
थाना प्रभारी सांची आर.बी. शर्मा ने कहा, “अनेक वाहन सड़कों पर हूटर लगे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे मामलों में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिये।
अवैध हूटरों पर सख्त कार्रवाई ही यातायात नियमों का सम्मान और कानून के समान अनुपालन को सुनिश्चित कर सकती है।

