नसीमखान सांची, रायसेन
रायसेन,
कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सांची में पदस्थ सहायक ग्रेड–3 श्री राजेश गीते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री राजेश गीते सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) न्यायालय नायब तहसीलदार सॉची द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर को जमानत के संबंध में किसी व्यक्ति से राशि लेने का वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल हुआ है। श्री गीते का यह वीडियो अवैधानिक कार्यप्रणाली एवं कदाचरण के लिये दुष्प्रेरित करने वाला है । इस वीडियो से राजस्व प्रशासन
एवं शासन की छवि धूमिल हुई है। श्री गीते का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (i) (ii) (ii) का उल्लंघन होकर अशोभनीय है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार श्री राजेश गीते सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) न्यायालय नायब तहसीलदार सॉची को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में श्री गीते का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी
कार्यालय (रा.) रायसेन नियत किया गया है । निलंबन अवधि में श्री गीते को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।






