नसीमखान
रायसेन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला रायसेन के मार्गदर्शन में जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से होने वाले लाभ बताते हुए फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा की अंतिम दिनांक 31 जुलाई 2025 के संबंध में भी जानकारी देकर बीमा कराने की प्रक्रिया बताई जा रही है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन की महाप्रबंधक श्रीमति अंजुली धुर्वे वाघमारे, जिला प्रबंधक सीएससी सेंटर, बीमा कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर/पैक्स (सीएससी सेंटर) के संचालकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों का नामांकन कराने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। संबंधित बैंक के माध्यम से ऋणी किसान, अन्य गैर ऋणी किसान सीएससी सेन्टर या अपने संबंधित बैंक के माध्यम से 31 जुलाई 2025 से पहले फसल बीमा करा सकते है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी भारत सरकार के कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा बीमा कंपनी प्रतिनिधि अथवा कृषि विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।






