नसीम खान
रायसेन,
कलेक्टर श्री अरविंद दुबे के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग ने रायसेन तहसील के ग्राम कानपोहरा के खसरा क्रमांक 5, 6 एवं 7 में श्री आफताब हुसैन निवासी 14 मॉडल ग्राउंड हमीदिया रोड भोपाल तथा श्री श्यामलाल समरवार निवासी ग्राम कानपोहरा तहसील व जिला रायसेन द्वारा अवैध रूप से फर्शी पत्थर का उत्खनन किया जाना पकड़ा गया है। मौके पर जेसीबी कम्पनी की पोकलेन वाहन क्रमांक एमपी 04 के 7265 वाहन क्रमांक एमपी 04 के 5265 एवं ट्रक एस मॉडल टाटा 1210 एसई बिना क्रमांक के ऑपन बॉडी जप्त किया गया है। मौके से 31032 घन मीटर फर्शी पत्थर का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जिसका प्रकरण मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 18 के अंतर्गत बनाया गया है।
मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 अंतर्गत प्रकरण में श्री आफताब हुसैन तथा श्री श्यामलाल समरवार को नोटिस जारी कर उनसे प्रशमन हेतु कुल शास्ति रूपये 28 करोड़ 30 लाख 14 हजार 600 रू एवं प्रशमन शुल्क एक हजार रू क्यों ना वसूल किया जावे, इस संबंध में सात दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर श्री आफताब हुसैन तथा श्री श्यामलाल समरवार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।






