नसीम खान
रायसेन,
रायसेन जिले में पंजीबद्ध न्यायालयीन/अज्ञात प्रकरणों एवं सक्षम न्यायालयों से निराकृत प्रकरण वर्ष 2018 से जिनमें मदिरा विनष्टीकरण की कार्यवाही नहीं हुई थी। इस तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा जिले के समस्त वृत्तों में संग्रहित, निर्णित प्रकरणों की मदिरा का नष्टीकरण करने हेतु समिति गठित की गई। इस नष्टीकरण समिति के सदस्य तहसीलदार रायसेन श्री नरेश सिंह राजपूत, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रायसेन श्री मोहन सारवान, सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती वंदना पाण्डेय, सहायक जिला आबकारी रायसेन श्री सुदीप तोमर सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 16 जनवरी को ग्राम पठारी स्थित शासकीय भूमि पर मप्र आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत कायम लावारिस प्रकरण 449 और माननीय न्यायालय से धारा 34 के निराकृत 245 प्रकरण इस प्रकार कुल 694 प्रकरणों में देशी मदिरा 1093.22 बल्क लीटर, विदेश मदिरा 708.14 बल्क लीटर, कच्ची हाथ भट्टी मदिरा 9509 लीटर एवं लाहन 283745 किग्रा के सेम्पल का विनष्टीकरण भूमि पर फैलाकर विधिवत रोडरोलर चलवाकर नष्ट किया गया। इस नष्टीकरण मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 10 लाख 26 हजार 900 रू आंकलित है।






