नसीमखान
रायसेन,
कलेक्टर श्री अरुण विश्वकर्मा के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सामग्री विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की लगातार जांच की जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस खाद्य सामग्री विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच कर मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले खाद्य
विक्रेताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। बाड़ी स्थित ढाबा से पनीर, तुअर दाल, बासमती चावल, आटा तथा खरगौन तह. बरेली स्थित मार्ट से घी तथा डस्ट चाय के नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए । राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से संबंधित नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार जे.जे. रोड पर हाईवे किनारे स्थित नाश्ता जैसे कचौड़ी, समोसा,
जलेबी इत्यादि का विक्रय करने वाले छोटे खाद्य कारोबारियों को समझाईश दी गई कि
भविष्य में खाद्य पदार्थों जैसे कचौड़ी, समोसा, जलेबी इत्यादि को न्यूजपेपर /अखबार
में सर्व कर विक्रय न करें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन रायसेन द्वारा आमजन से भी अपील की गई है कि न्यूजपेपर/अखबार पर खाद्य पदार्थ रखकर क्रय कर उपभोग न करें, क्योंकि अखबार की
इंक (नैफ्थलीन) खाद्य पदार्थों दूषित करती है। यह इंक कैंसरकारक होने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।






