जिले में 25 मार्च से कैम्प लगाकर लिए जाएंगे लाड़ली बहना योजना के आवेदन

नसीम खान संपादक
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनर्स को आवेदन भरे जाने के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

रायसेन,
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 25 मार्च से ग्रामों तथा नगरों के वार्डो में कैम्प लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। योजना के आवेदन भरे जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों से आए मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जनपद पंचायतों और निकायों में जाकर अन्य अमले को योजना के आवेदन भरे जाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आवेदन भी भरे जाएंगे।
जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू भदौरिया ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर ट्रेनर्स से कहा कि सभी पूरी लगन, अनुशासन और निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की शंका होने पर उसका समाधान लें। लाड़ली बहना योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है तथा इसके सफल क्रियान्वयन में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा मास्टर ट्रेनर्स को लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्रता और अपात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन भरते समय पूरी सावधानी बरती जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। महिलाओं को पात्रता और अपात्रता की जानकारी होने से कार्य में भी सुविधा होगी। उन्होंने गॉवों में योजना के प्रचार-प्रसार हेतु दीवार लेखन कराने के भी निर्देश दिए।
ई-गवर्नेंस के जिला प्रबंधक श्री धर्मेन्द्र नायक ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स को लाड़ली बहना योजना का आवेदन भरे जाने संबंधी प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र है जो मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1000 रू या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो। इसी प्रकार ऐसे परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोडकर हो। ऐसे परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो और जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर सहित हों, वह भी अपात्र होंगी। प्रशिक्षण में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दीपक संकत, जिला पंचायत के श्री भुवन मोहरिर सहित अन्य अधिकारी एवं जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों से आए मास्टर ट्रेनर शामिल हुए।

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