नसीमखान
रायसेन,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी किए जाने का कार्य शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी भी कई हितग्राहियों के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर ईकेवायसी नहीं कराया गया है। शासन की ओर से समस्त पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी किए जाने हेतु अंतिम तिथि 30 मई 2025 निर्धारित की गई है। इस अवधि के पश्चात ऐसे समस्त हितग्राही जिनके द्वारा ईकेवायसी नहीं कराई गई है उनको आगामी माह से राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत जिले के सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वह शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर परिवार के समस्त सदस्यों की ईकेवायसी 30 मई 2025 के पूर्व अनिवार्य रूप से करा लें। जिससे कि राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। इसके पश्चात भी जिन हितग्राहियों के द्वारा ईकेवायसी नहीं कराई जाती है, वह राशन प्राप्त ना होने की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार होंगे।






