देवेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट
रायसेन,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी रेवाशंकर उर्फ छोटे भैया पिता खुमान सिंह राजपूत उम्र 49 साल निवासी ग्राम रतनपुर थाना बाड़ी जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2006 से आपराधिक कृत्य कर अवैध हथियार छुरी रखना, जुआ खेलना, घर में घुसकर आमजन से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब की बिक्री करने और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ मारपीट करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों 10 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी रेवाशंकर उर्फ छोटे भैया को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी सोनू उर्फ दीपक सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी निवासी लखेरापुरा बेगमगंज थाना बेगमगंज जिला रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2012 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी मारपीट, जान से मारने की धमकी, एससी/एसटी एक्ट, जुआ एक्ट के अंतर्गत जुआ खेलने एवं खिलाने जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तथा आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 12 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी सोनू उर्फ दीपक सोनी को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।






