राम शर्मा रिपोर्टर
रायसेन,
मोटरयान नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) लगाई जाना आवश्यक है। जिला परिवहन अधिकारी रायसेन ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2023 को दिए गए निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश में समस्त वाहनों पर 06 माह में अनिवार्य रूप से एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाना है। इसके पालन में परिवहन आयुक्त द्वारा 15 जनवरी 2024 के पश्चात वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगे होने पर उनके विरूद्ध चालानी एवं दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में जिले के सभी वाहन विक्रेता डीलर्स की बैठक 06 फरवरी को दोपहर 03 बजे जिला परिवहन कार्यालय में आयोजित की गई है।
मप्र शासन परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी कर 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाई जाने के लिए संबंधित डीलर वाहन निर्माता को अधिकृत किया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर एचएसआरपी लगाए जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसके तहत वाहन स्वामी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युक्ैचरर्स के पोर्टल www.bookmyhsrp.com पर ऑनलाईन अथवा संबंधित विक्रेता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जहां पर वाहन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क ऑनलाईन ही जमा करना होगा, जिसमें संबंधित डीलर का भी शुल्क सम्मिलित होता है तथा अपनी सुविधा के अनुसार एचएसआरपी लगवाने हेतु नजदीकी डीलर का चुनाव एवं समय प्राप्त करना होता है। आवेदक को एसएमएस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित समय पर डीलर के पास वाहन ले जाकर एचएसआरपी लगवाई जा सकती है।
इस प्रक्रिया में आवेदित की गइ्र एचएसआरपी संबंधित डीलर के पास पहुंच जाती है, जिसे डीलर द्वारा वाहन पर लगाकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसके उपरांत ही सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा डीलर को उसका निर्धारित शुल्क जारी किया जाता है। जिले के सभी वाहन विक्रेता/डीलर्स को निर्देशित किया गया है कि इस प्रक्रिया के अनुसार 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में भी एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए जाने हेतु उचित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।
नसीम खान






