समझौता समाधान ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ योजना में अधिक से अधिक विवादों का कराएं निपटारा- कलेक्टर श्री दुबे

देवेन्द्र तिवारी रिपोर्टर


जिले में 24 फरवरी को लगेंगे समझौता समाधान शिविर
कलेक्टर श्री दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस सम्पन्न

रायसेन,
जिले में समझौता समाधान ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ योजना अंतर्गत 24 फरवरी को कलस्टर/थाना क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले शिविरों में अधिक से अधिक विवादों, प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराया जाए। इस योजना का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण करना है। जिससे कि नागरिकों को अपने प्रकरणों को निपटाने के लिए समय और धन बर्बाद ना करना पड़े। यह निर्देश कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में जिला अधिकारियों, एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर श्री दुबे ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व, पुलिस, वन तथा विद्युत से संबंधित छोटे-छोटे विवाद जो ग्रामीण स्तर ही निराकृत किए जा सकते हैं। ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ योजना में ऐसे सभी विवादों, समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। इसके लिए पूर्व में ही प्रकरणों को चिन्हांकित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को भी अपने विवादों का ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ योजना में निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें।
कलेक्टर श्री दुबे ने बताया कि समझौता समाधान न्याय आपके द्वार योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम स्तर पर ही टीम गठित की जाएगीं। जिसमें राजस्व विभाग के पटवारी, पुलिस विभाग के हेड कॉंस्टेबल या कॉस्टेबल, वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड और और विद्युत विभाग के लाईनमेन शामिल रहेंगे। यह टीम ऐसे छोटे-छोटे विवाद, प्रकरणों जो कि थानों में लंबित हैं उनके पक्षकारों को समझाईश देते हुए विवाद, प्रकरणों का आपसी समहमति से निराकरण कराएगी। विवादों के निराकरण उपरांत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। यदि किसी विवाद या प्रकरण का ग्राम स्तर पर निराकरण नहीं होता है तो तहसील स्तर पर गठित टीम द्वारा विवादों का निराकरण कराया जाएगा। इस टीम में संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओ वन विभाग तथा कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग शामिल रहेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी टीम गठित की जाएगी। ग्रामों के साथ ही नगरीय निकायों में भी समझौता समाधान शिविरों का आयोजन होगा।

न्याय आपके द्वार योजना में इन विवादों का होगा निराकरणबैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि जिले में 24 फरवरी को समझौता समाधान ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ योजना अंतर्गत आयोजित किए जा रहे शिविरों में राजस्व विभाग के अंतर्गत फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवार आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा, भूमि का सीमांकन करना, सीमांकन विवादों का निपटारा, नामांतरण के मामलों के विवाद की दशा में सुलह/समझाईश से विवाद समाप्त करना, बंटवारा/उत्तराधिकार/अतिक्रमण प्रकरण, रास्ते/जल निकासी व जल स्त्रोत के उपयोग से संबंधित प्रकरण शामिल है। डीएफओ रायसेन श्री विजय कुमार तथा डीएफओ औबेदुल्लागंज श्री हेमंत रायकवार ने कहा कि समझौता समाधान ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ योजना शिविरों में वन विभाग के ऐसे प्रकरण जिनका शमन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 के अंतर्गत आते है, उनका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बैठक सह वीडियो कॉफ्रेंस में उपस्थित वन अधिकारियों को वन से संबंधित विवादों का आपसी समझौते से निपटारा कराने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समझौता समाधान ‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ शिविरों में पुलिस विभाग के प्रकरण जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) की धाराओ के अधीन राजीनामा योग्य दण्डनीय अपराधों का शमन, धारा 320 (2) द.प्र.सं. से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण, अन्य दाण्डिक अधिनियमतियों यथा-सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम, 2000, मोटर यान अधिनियम 1988, परकाम्य लिखत अधिनियम 1881, म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915, लोकशांति भंग के मामले, साधारण मारपीट आदि से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार विद्युत विभाग के प्रकरणों में यथा- विद्युत कनेक्शन, मीटर बंद यो तेज चलने की शिकायत, बिल राशि राशि की वसूली व किश्त सुविधा आदि से संबंधित मामले, विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों से संबंधित मामलों का निरकारण किया जाएगा। शहरी विकास अधिकरण विभाग के अंतर्गत नगरीय निकाय से संबंधित सेवाओं जैसे-जलकर, संपत्तिकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रकरण दिवानी प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे शमनीय प्रकरण, जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। इनके अतिरिक्त आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस कनेक्शन, सीएम हेल्पलाईन, समग्र आईडी आदि के विवादों का भी निराकरण किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक दुबे, एसडीएम श्री मुकेश सिंह सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पीआरओ/स0क्र0 86/02-2024

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