नसीम खान
रायसेन,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी देवराज उर्फ नाना राजपूत पिता प्रहलाद राजपूत निवासी ब्रम्हानगर कस्बा उदयपुरा थाना उदयपुरा जिला रायसेन को 04 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी जगदीश साहू पिता कैलाश साहू निवासी ग्राम आशापुरी चौकी भोजपुर थाना औबेदुल्लागंज को 04 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2004 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 07 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी देवराज उर्फ नाना राजपूत तथा आरोपी जगदीश साहू को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 04-04 माह के लिए निष्कासित किया गया है। आरोपी जिस जिले में निवास करेंगे, उस जिले के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को अपनी उपस्थिति के संबंध में निरंतर सूचित करेंगे। आरोपियों द्वारा निष्कासन/जिलाबदर की अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।






