नसीमखान
रायसेन,
लोक हित में तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों के तहत ड्रोन अधिनियम 2021 के अंतर्गत बौद्ध स्तूप सांची, भीम बैठिका तथा भोजपुर शिव मंदिर को रेड फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इन संवेदनशील स्थलों में बिना विहित प्राधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के ड्रोन संचालन प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। बौद्ध स्तूप सांची, भीम बैठिका तथा भोजपुर शिव मंदिर क्षेत्र को ड्रोन संचालन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही अनावश्यक जमावड़ा पर रोक लगाई गई है। जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति इन निर्धारित स्थलों में ड्रोन का संचालन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।






