
,जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़।
दिलेसर चौहान ,संवाददाता छग
,, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में जिला कांग्रेस कमेटी महिला अध्यक्ष रानी चौहान ,के ऊपर गीता नायक ,आत्माज, कमल नायक ने
देह व्यापार का संगीन आरोप लगाया था ।
जिसे निराधार बताते हुए रानी चौहान ने भी पुलिस अधीक्षक को लिखित बयान में मामले की तह तक जाने की निवेदन किया था । गीता नायक के द्वारा गाली गलौज करने का रिपोर्ट दर्ज कराया था ।जिसमें जाति गाली गलौज का शिकायत दर्ज है।
आरोपी गीता नायक ने मामले को भांप कर अग्रिम जमानत हेतु लगाया था ।जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
विदित हो कि दिनांक 6 तारीख को गीता नायक ने संगीन आरोप लगाया था कि जिला अध्यक्ष रानी चौहान द्वारा जबरजस्ती देह व्यापार कराने दबाव बनाया जा रहा है।
जिस पर रानी चौहान ने आरोप को निराधार बताते हुए एसपी से लिखित में मामले की जांच की मांग की थी एसपी सदानंद ने दोनों पक्षों के निष्पक्ष जांच के लिए टीम गठित की थी ।जिसने रानी चौहान के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद निकले ,
वही गीता नायक के द्वारा रानी चौहान को जातिगत गाली गलौज दिए जाने के आधार पर बारीकी से जांच करने के लिए,विभिन्न धाराओं के साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया ।
जिसे गीता नायक ने उक्त प्रकरण में गिरफ्तारी को भापते हुए अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका लगाया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया ।
रानी चौहान की तरफ से वकील आशीष मिश्रा ने आपत्ती फेहरिस्त उपस्थिति सूची अनुसार,ज्ञापन प्रस्तुत किया है।