वसीम कुरैशी की रिपोर्ट
रायसेन।करीब सवा साल पहले रायसेन बायपास पर विदिशा के एक प्रेमी जोड़े के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले वाले सेंडोरा गांव के तीन लुटेरों को रायसेन की अदालत में मजिस्ट्रेट ने सात सात साल के कठोर कारावास और एक एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।शासन की ओर से पैरवी शासकीय लोक अभियोजक ओपी सोनी ने की थी।
अभियोजन के अनुसार शुक्रवार को दोपहर सत्र न्यायाधीश रायसेन अनीस कुमार मिश्रा की कोर्ट में सेंडोरा गांव के निवासी विनोद बैरागी, बब्लू बैरागी और पुरुषोत्तम बैरागी द्वारा मिलजुलकर रायसेन भोपाल बायपास पर एक कार को रोककर छुरी की नोंक पर रास्ता रोक लिया था।इसके बाद विदिशा के एक प्रेमी जोड़े को लुटेरों ने प्रेमी युवक को छुरी से जख्मी कर युवती का पर्स छीनकर नकदी मोबाइल जेवर छीनकर फरार हो गए थे।बाद में रायसेन कोतवाली पुलिस ने लुटेरों को हिरासत में लेकर भादवि की धारा 394 के तहत केस रजिस्टर्ड कर जेल भेज दिया गया था।शुक्रवार को थाना कोतवाली के सेन्डेरा के तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट अनीस कुमार मिश्रा ने केस के चश्मदीद गवाह के बयानों के बाद लूट के मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
नसीम खान संपादक






