नसीम खान
रायसेन,
अपर कलेक्टर न्यायालय में जिला आबकारी रायसेन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना उपरांत अपर कलेक्टर श्री अभिषेक दुबे ने मप्र आबकारी अधिनियम संशोधन 2000 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 570/2023 में जप्त की गई कुल 70 बल्क लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा अधिहरण/राजसात किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि आबकारी उप निरीक्षक वृत बरेली द्वारा 13 अक्टूबर 203 को गश्त के दौरान बाड़ी-भारतकच्छ रोड पर मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तस्दीक हेतु शासकीय भूमि पर स्थित नाले किनारे झाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान झाड़ियों की आढ़ में छुपाकर रखी 6 प्लास्टिक के ड्रमों में करीबन 1080 किलोग्राम गुड़ मिश्रित महुआ लाहन सेम्पल लेकर नष्ट किया गया। साथ ही दो प्लास्टिक की मटमेले रंग की केनों में रखी प्रत्येक केन में 35-35 लीटर के हिसाब से कुल 70 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा विधिवत सीलबंद कर कब्जा लिया गया और प्रकरण क्रमांक 570/2023 पंजीबद्ध किया गया। जिला आबकारी अधिकारी की ओर से प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत होने पर आबकारी अधिनियम (संशोधन) 2000 के तहत जप्तशुदा कुल 70 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा अधिहरण/राजसात किए जाने के आदेश दिए गए हैं।






