नसीमखान
रायसेन,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी शैलेष उर्फ पंचू महाराज पिता कृष्णकांत पाण्डे निवासी सुल्तानपुर जिला रायसेन को आगामी तीन माह की अवधि तक प्रत्येक सप्ताह के दिन सोमवार को थाना सुल्तानपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी वर्ष 1998 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 12 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। आरोपी द्वारा प्रति सप्ताह के दिन सोमवार को थाना सुल्तानपुर में उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी आरोपी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे।






