नसीमखान
रायसेन,
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन-2024 (उत्तरार्द्ध) कार्यक्रम अनुसार नगर परिषद बरेली के रिक्त वार्ड क्रमांक-09 में पार्षद पद हेतु निर्वाचन होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन-2024 (उत्तरार्द्ध) के दृष्टिगत निर्वाचन क्षेत्र बरेली के वार्ड क्रमांक-09 के क्षेत्रांतर्गत 05 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के श़स्त्र लायसेंस आयुध नियम 1959 के अंतर्गत नगर के उप निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति दिनांक 12 दिसम्बर 2024 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। संबंधित क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेश जारी होने की दिनांक से तीन दिवस के भीतर अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। यह निलंबन आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति होने तक प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश रायसेन जिले के बरेली विकासखण्ड के अंतर्गत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र बरेली नगर के वार्ड क्रमांक-09 के क्षेत्रांतर्गत उपनिर्वाचन कार्य में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से समस्त बैंकों के सुरक्षागार्ड एवं पेट्रोल-डीजल टैंक पर नियुक्त सुरक्षा गार्डो को अपनी-अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के लिए उक्त प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। साथ ही पुलिस विभाग, वन विभाग, आरपीएफ, होमगार्ड, आरएएफ, आर्मी आदि में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों जिन्हें विभागीय शस्त्र सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सौंपे गए हैं, को भी चुनाव आदर्श आचरण संहिता में आग्नेयास्त्रों को धारण करने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिन शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को किसी अन्य आदेश के तहत निलंबित किया गया है, वे इस आदेश के आधार पर निलंबन से बहाल नहीं हो सकेंगे।






