जिले में भूसा मशीन से अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशखड़ी फसल के दो किमी के दायरे में भूसा बनाने वाली मशीन से भूसा बनाने पर प्रतिबंध

नसीमखान

रायसेन,
जिले में भूसा मशीन से अग्नि दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत जिले में जिस क्षेत्र में फसल खड़ी हो उस क्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में भूसा बनाने वाली मशीन से भूसा बनाए जाने पर आगामी 10 दिवस के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी 10 दिवस की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। उल्लेखनीय है कि जिले में अग्नि दुर्घटनाओं से संज्ञान में आया है कि गेहूॅ की फसल की कटाई के पश्चात कई किसानों के द्वारा पास में गेहूॅ अथवा अन्य फसल खड़ी होने पर भी भूसा की मशीन के द्वारा भूसा बनाया जाता है। भूसा की मशीन का रीपर नीचे चलने के कारण खेतों में पड़े छोटे पत्थरों से रीपर टकराने से चिंगारियां उत्पन्न होकर खेतों में आग लग जाती है जिसके कारण कई किसानों की फसल जल जाने की घटनाएं हुई हैं। जिसके दृष्टिगत जिले में जिस क्षेत्र में फसल खड़ी हो उस क्षेत्र के दो किलोमीटर के दायरे में भूसा बनाने वाली मशीन से भूसा बनाए जाने पर आगामी 10 दिवस के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

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