जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत संपन्न

नसीमखान


लोक अदालत में लगभग 10 वर्ष पुराने वसूली संबंधी विवाद का हुआ निराकरण*

रायसेन,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय श्री अनिल कुमार सोहाने प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय, रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालयों में वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08.03.2025 को सफलतापूर्वक किया गया।
जिला मुख्यालय में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सोहाने सहित विषेष न्यायाधीष श्री अरविन्द रघुवंषी, प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय श्री अरविन्द जैन, तृतीय जिला न्यायाधीष श्री कमलेष कुमार इटावदिया, प्रथम जिला न्यायाधीष श्री सचिन जैन, चतुर्थ जिला न्यायाधीष श्री सुनील कुमार शौक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अजय कमार यदु, श्रीमती हर्षिनी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना, सुश्री दीपिका यादव, सुश्री रेणुका बारिया, श्री संचित अस्थाना, श्री अनीस उद्दीन अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल व बैंकों के अधिकारीगण, श्री विनयकांत चतुर्वेदी अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ रायसेन सहित अधिवक्ता व पक्षकारगण सम्मिलित हुए। जिले में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु न्यायाधीशों की कुल 25 खंडपीठों का गठन किया गया।
उक्त लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ जिसमें 663 न्यायालयों के लंबित प्रकरण व 3346 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए, जिनकी कुल समझौता राशि 93259519 रही और 5765 व्यक्ति लाभान्वित हुए। समझौता उपरांत पक्षकारगण को पौधे भी वितरित किए गए। लोक अदालत में पक्षकारों में खुशी की लहर देखी गई और लोग राजी खुशी से अपने विवाद भुलाकार अपने-अपने घर की ओर रवाना हुए।

लगभग 10 वर्ष पुराने वसूली संबंधी विवाद का हुआ निराकरणलगभग 10 वर्ष पहले श्री सुरेष चंद्र पिता कन्हैयालाल जिनका स्वर्गवास हो जाने से उनके प्रतिनिधि उनकी पत्नी और पुत्रों के द्वारा श्री श्रीराम पुत्र कंुजीलाल धानक को रूपये 3,63,000/- उधार वापसी हेतु न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद पूर्व में व्यवहार न्यायाधीष जिला रायसेन द्वारा निर्णियत किया गया जिससे दुखित होकर अपीलार्थी श्री श्रीराम धानक द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय श्रीमान कमलेष इटावदिया तृतीय जिला न्यायाधीष रायसेन में अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील न्यायालय में वर्ष 2023 से विचाराधीन थी। आज दिनांक 08 मार्च 2025 को आयोजित नेषनल लोक अदालत मंे उक्त प्रकरण राजीनामा हेतु प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रकरण में माननीय श्रीमान कमलेष इटावदिया तृतीय जिला न्यायाधीष रायसेन द्वारा उभयपक्षों को समझाईष दी गयी। समझाईष उपरांत दोनों पक्षकारगण अपीलार्थी श्रीराम धानक एवं प्रत्यार्थीगण श्रीमती सकुन बाई यादव, उपेन्द्र यादव एवं कमल यादव रूपये राषि 3,25,000/- में राजीनामा करने हेतु तैयार हुए। इस प्रकार न्यायालय में लंबित वर्षो पुराने विवाद का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर स्वेच्छापूर्वक और सौहार्दपुर्ण वातावरण नेषनल लोक अदालत के माध्यम से हुआ। प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से होने पर उक्त प्रकरण में लगी कोर्ट फीस भी वापिस प्राप्त होगी। पक्षकारगण को पीठासीन अधिकारी द्वारा भेट स्वरूप पौधें भी वितरित किए गए।

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