
जबलपुर मध्यप्रदेश में लगभग 15000 डॉक्टर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं वही इससे पहले 2 दिन तक सांकेतिक हड़ताल डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी वही डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताते हुए डॉक्टर्स को तत्काल हड़ताल खत्म करते हुए काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जनहित याचिका इंदर जीत कुंवर पाल सिंह के द्वारा लगाई गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध करार दिया है वही गौरतलब है कि हड़ताल के तीसरे दिन आज डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे जिसके कारण मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी थी